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Bageshwar: तीन जैविक संतान होने पर कार्रवाई, निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अयोग्य घोषित; जानें पूरा मामला

Sat, 06 Jun 2026 04:50 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर

सार

बागेश्वर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए असों सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम को अयोग्य घोषित कर दिया है। तीन जैविक संतान होने के आरोप की पुष्टि के बाद सीडीओ आरसी तिवारी ने उनकी सदस्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
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असों सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम। - फोटो : आर्काइव
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विस्तार
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बागेश्वर में जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए असों सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम को अयोग्य घोषित कर दिया है। प्रशासन के इस ऐतिहासिक फैसले से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कल तक माननीय रहे कुंदन राम को तीन जैविक संतान होने का आरोप सिद्ध होने के बाद जिला पंचायत सदस्यता गवानी पड़ी है।
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जानकारी के मुताबिक कुंदन राम के खिलाफ तीन संतानें होने को लेकर जिला प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कई स्तरों पर इसकी गहन जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में इस बात की स्पष्ट पुष्टि हुई कि उनकी तीन जैविक संतानें हैं, जिसके बाद सीडीओ आरसी तिवारी ने उनकी सदस्यता निरस्त करने का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक पीड़ित पक्ष को एक राहत दी गई है कि वे इस फैसले के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर मंडलायुक्त कार्यालय में अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। 
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