गरुड़ (बागेश्वर)। तहसील क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का विवाह रुकवाया गया। 16 साल की किशोरी का विवाह आगामी 30 अप्रैल को होना था। वन स्टॉप सेंटर और पुलिस ने उसके परिजनों से बेटी के बालिग होने पर ही विवाह कराने का शपथ पत्र भरवाया है।
वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक षष्ठी कांडपाल ने बताया कि नाबालिग के विवाह की सूचना मिलने के बाद टीम गांव गई। किशोरी के परिजनों को लड़की की शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होने संबंधी जानकारी दी। उन्हें कम उम्र में विवाह करने से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान बताए। ऐसा करने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया। टीम ने लड़के पक्ष के लोगों की भी काउंसलिंग की। परिजनों ने बेटी के बालिग होने पर ही विवाह कराने का शपथपत्र भरा। उन्होंने बताया कि सेंटर की ओर से 2019 से अब तक 35 नाबालिगों के विवाह रुकवाए जा चुके हैं। इस मौके पर एसआई मीना रावत भी मौजूद रहीं। संवाद