बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्कर को 10 साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार कपकोट पुलिस 21 जून 2021 को कर्मी मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गांसू पुल से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को बाइक (यूके 04 एमओ 5719) आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक बाइक को मोड़कर विपरीत दिशा की ओर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने तत्परता से जाकर बाइक को घेर लिया। चालक के कंधे पर एक भूरे रंग का बैग था। बैग की तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1.144 किलो चरस बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम खिलाफ राम निवासी तीख, कपकोट बताया। बरेली में कपड़े की दुकान होना बताया। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर कपकोट थाने लाई और उसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने न्यायालय में 10 गवाह पेश किए। अदालत ने गवाहों के बयान, पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए सजा का एलान किया।