बागेश्वर। जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने दो लोगों को कूटरचित प्रमाणपत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का दोषी पाया। दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। बाद में अदालत ने सदाचरण की परिवीक्षा पर दोनों को सजा से मुक्त कर दिया।
पुष्कर सिंह निवासी ग्राम लाहुर कपकोट और जसौद सिंह निवासी बिजौरीझाल बागेश्वर पर आरोप था कि उन्होंने नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए गलत प्रमाणपत्र का उपयोग किया। दोनों के 2022-23 में योजना के आवेदन के दौरान दस्तावेजों में गलत आय प्रमाणपत्र लगाने की शिकायत की गई। शिकायत के बाद बागेश्वर के तहसीलदार ने मामले की जांच की। जांच में गलत दस्तावेज पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों के खिलाफ 18 अप्रैल 2023 को थाना बागेश्वर में धारा- 420 और 460 में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों को सुनकर और पत्राविलयों का देखकर दोनों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाकर सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया।