बागेश्वर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कवि जोशी को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने पत्र जारी करते हुए इस अवधि के दौरान उन्हें संगठन की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने से भी प्रतिबंधित करने की बात कही है। उनके निलंबन के दौरान अध्यक्ष के सभी दायित्वों का निर्वहन नगर उपाध्यक्ष करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष वर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नगर अध्यक्ष जोशी ने कोतवाल को आपसी विवाद को लेकर ज्ञापन दिया था। इसमें प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बिना उनका नाम लिखा गया था। नगर अध्यक्ष का यह कृत्य गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले को लेकर जोशी को विगत एक जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब उन्होंने चार जून को दिया।
वह स्पष्टीकरण देने में असफल रहे और अपने कृत्य को सही ठहराने का प्रयास किया। यह उनकी ओर से दूसरी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। उनके गैरकानूनी और गैर जिम्मेदाराना कृत्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह महीने तक उनके संगठन की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। भविष्य में दोबारा अगर वह अनुशासनहीनता करेंगे तो उनके खिलाफ अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।