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चरस तस्कर को 13 साल का कारावास और एक लाख का अर्थदंड की सजा

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Court Decision
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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस तस्कर को 13 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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11 अक्तूबर 2018 को बालीघाट तिराहे पर पुलिस ने कपकोट से आ रही बोलेरो (यूके02पीए0884) को रोका। उसमें सात यात्री बैठे थे। बीच वाली सीट पर बैठे थापा कपकोट के ग्राम तल्ला सूपी निवासी हरीश राम ने बैग को पैर से दबाया था।
पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें 1.88 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस जब्त कर आरोपी का एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हुई जांच में भी चरस की पुष्टि हुई।
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आरोपपत्र दायर होने पर न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह परीक्षित करवाए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर हरीश को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।
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