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दो माह में पदोन्नति लेने वाला लेखाकार पदावनत

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प्रतीकात्मक।
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बागेश्वर। जिला पंचायत के लेखाकार के दो माह में ही पदोन्नति पाने का मामला संज्ञान में आने पर डीएम की संस्तुति पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने लेखाकार को पदावनत कर बतौर लेखाकार ली गई वेतनवृद्धि के लाभ की वसूली के आदेश दिए हैं। नियमानुसार पदोन्नति के बीच पांच साल के अंतर का प्रावधान है। गुमनाम पत्र की जांच के आधार पर जिला पंचायत के लेखाकार पर यह कार्रवाई हुई है।
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डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि जिला पंचायत की प्रशासक रहते उन्हें गुमनाम पत्र मिला था। पत्र में बताया गया था कि सहायक लेखाकार गोविंद सिंह भौर्याल ने फरवरी 2010 में दो माह में ही लेखाकार के पद पर पदोन्नति पा ली थी। डीएम ने एडीएम राहुल गोयल की अध्यक्षता में मामले में जांच समिति गठित की तो आरोप सत्य पाए गए।
इस पर डीएम ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र भेजकर लेखाकार समेत उसे पदोन्नति देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस आधार पर विभागीय सचिव ने लेखाकार को पदावनत कर अतिरिक्त वेतन लाभ की वसूली के भी आदेश दिए हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अरुण कुमार बड़थ्वाल ने भी इसकी पुष्टि की है।
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