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जीएसटी में टीडीएस कटौती करने व जमा करने के नियम बताए

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बागेश्वर। वाणिज्यकर विभाग के तत्वावधान में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। डीएम रंजना ने सभी आहरण-वितरण अधिकारियों से प्रशिक्षण का लाभ लेकर जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटौती करने और जमा करने संबंधी प्रावधानों को पूरी तरह से समझने के निर्देश दिए।
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वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने जिले के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस संबंधी प्रावधानों और यूआईडी के लिए आवेदन की अनिवार्यता के संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों को जीएसटी के संबंध में डाटा प्रजेंटेशन के जरिये आधारभूत एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को विस्तार से बताया और उनकी शंकाओं का समाधान किया।

उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक टर्न ओवर करने वाले सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकारी विभागों में पंजीयन टिन आधारित होगा। सहायक कमिश्नर वाणिज्यकर रानीखेत प्रियंका ने टीडीएस कटौती करने व जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन, प्रपत्रों के साथ ही सीजीटीएस, एसजीटीएस आदि की जानकारी दी। कार्यशाला में सीडीओ एसएसएस पांगती, एडीएम राहुल गोयल, सीएमओ डॉ. शैलजा भट्ट, वरिष्ठ कोषाधिकारी नीतू भंडारी, एसडीएम एसएस राणा, डीडीओ केएन तिवारी आदि अधिकारी थे।
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