जिला प्रशासन ने बागेश्वर में अतिक्रमणकारियों की जो सूची हाईकोर्ट को सौंपी है। यदि हाईकोर्ट ने उन्हें तोड़ने का आदेश दे दिया तो तो अकेले बागेश्वर एसडीएम सर्किल में 588 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना तय है।
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए अदालत ने जिला प्रशासन से अतिक्रमणकारियों की सूची तलब की है। बागेश्वर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों से अतिक्रमणकारियों की सूची मंगाकर हाईकोर्ट को सौंप दी है। काफलीगैर, दुग नाकुरी व बागेश्वर तहसील को मिलाकर बागेश्वर एसडीएम सर्किल में 588 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। इनकी सूची भी हाईकोर्ट को भेजी जा चुकी है।
कपकोट व गरुड़, कांडा तहसीलों की सूची में भी 500 से अधिक अतिक्रमणकारियों की सूची बताई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक बागेश्वर जिले में एक हजार से भी अधिक अतिक्रमणकारी चिह्नित हैं। प्रशासन की सूची के आधार पर यदि जल्द आदेश आया तो बागेश्वर में अतिक्रमणकारियों के निर्माण पर बुल्डोजर चलना तय है। एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलवार अतिक्रमणकारी
- तहसील बागेश्वर- 350
- तहसील दुग नाकुरी- 120
- तहसील काफलीगैर- 118
बड़े अतिक्रमणकारियों के नाम भी शामिल
बागेश्वर। तीन तहसीलों में अतिक्रमणकारियों की जो सूची हाईकोर्ट को भेजी गई है उसमें शहर के बड़े अतिक्रमणकारी भी शामिल हैं। तहसील प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सभी पटवारी व कानूनगो ने लोनिवि व एनएच की सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण की सूची प्रशासन को सौंपी है। एक माह की मशक्कत के बाद राजस्व विभाग ने सूची तैयार की है।