बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने वर्ष 2017 में हुए अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
मामले के अनुसार अगस्त 2017 में बागेश्वर निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोस के आमिर नामक युवक पर उसकी पत्नी को भगाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को महिला के साथ रानीखेत के एक होटल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में सरकार की ओर से 11 गवाह जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा द्वारा तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आमिर खान को दोषमुक्त करार दिया।
व्यापारी की आत्महत्या के मामले के तीनों आरोपी बरी
इधर दो साल पहले बागेश्वर में एक व्यापारी की आत्महत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
मामले के अनुसार नुमाइशखेत निवासी राजकुमार कक्कड़ का शव 12 सितंबर 2016 को उसके कमरे में रस्सी से लटका मिला था। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरजू, आमिर खान और रुद्र सिंह को आरोपी बनाया था। यह मामला अपर सत्र न्यायालय में चला। मामले को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।