बागेश्वर। पुलिस ने कपकोट थाने में दर्ज केस में पुलिस की पकड़ से दूर स्टोन क्रशर संचालक के खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। 17 मार्च को जिला खान अधिकारी नाजिया हसन खान ने कपकोट में स्टोन क्रशर संचालक नवीन परिहार के खिलाफ कूटरचित रवन्ना बनाकर बंद पड़े क्रशर से उपखनिज परिवहन कराने के मामले में तहरीर दी थी।
पुलिस ने मामले में धारा 223(1), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 238 बीएनएस और 4/21 खनन अधिनियम से तहत केस दर्ज किया। मामले में आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है। एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने उसके खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस (उद्घोषणा) के तहत कार्रवाई करते हुए इनाम घोषित किया है।