कांडा। संयुक्त मजिस्ट्रेट कपकोट/कांडा नरेंद्र भंडारी ने बताया कि जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश के पालन में डीएम रंजना राजगुरु के निर्देशानुसार एक परगना स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का चिन्हीकरण करेगी।
बाद में इस अतिक्रमण का राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर की समिति ने अतिक्रमण चिन्हित कर लिए हैं। अतिक्रमण की सूची कपकोट, कांडा तहसील में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी सार्वजनिक मार्ग, बाजार, नगर पालिका क्षेत्र, गलियां, सड़कों पर अतिक्रमण की जानकारी है तो 23 फरवरी तक तहसील दफ्तर में शिकायत दर्ज करा सकता है।