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जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट में एक बदमाश को छह माह के लिए किया जिला बदर

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बागेश्वर। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुंडा एक्ट में एक बदमाश को छह माह के लिए जिला बदर किया। वहीं एक अन्य तस्करी के मामले में कार को राज्य संपत्ति घोषित की गई।
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जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरु की अदालत ने 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कड़े फैसले दिए हैं। हीरा सिंह मेहता के पास शराब के 53 पव्वे अवैध रूप से पाने पर दस हजार रुपये अर्थदंड, मोटर साइकिल से शराब की तस्करी करने पर नरेंद्र राम को बीस हजार रुपये रुपये अर्थदंड, महेश राम के पास अंग्रेजी शराब की छह पेटी अवैध पाने पर 65,000 रुपये अर्थदंड दिया है। वहीं नंदी देवी की वैगनार कार यूके 01ए 9557 में अंग्रेजी शराब की सात पेटी अवैध मिलने पर वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया। हिंमाशु आर्या निवासी बनखोला को गुंडा एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर किया। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इन मामलों राज्य की ओर से भूपेंद्र सिंह जंगपांगी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी और गोविन्द बल्लभ उपाध्याय नामिका अधिवक्ता ने अभियोजन पैरवी की। ब्यूरो
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