बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस तस्कर को 12 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कपकोट थाना पुलिस पिछले साल 14 नवंबर को ग्राम तिमिलाबगड़ में चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर कर्मी रोड से पैदल आ रहे ग्राम बघर निवासी रमेश राम की तलाशी ली। उसके कब्जे से 1.679 किलो चरस मिली। पुलिस टीम ने चरस जब्त कर आरोपी को धारा8 /20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान किया।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर से चरस की पुष्टि कराई गई। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला और विशेष लोक अभियोजक सहायक शासकीय अधिवक्ता खड़क सिंह कार्की ने मामले में कुल सात गवाह पेश कराए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।