बागेश्वर। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा है कि घिंघारूतोला के देवली गांव में खड़िया खनन नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि उन्हें हाईकोर्ट का आदेश मिल चुका है। कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
घिंघारूतोला के ग्राम देवली में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी खड़िया की खान स्वीकृत की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में खनन करने की उन्होंने किसी भी खनन व्यवसायी को एनओसी नहीं दी थी। बावजूद इसके जबरन खड़िया खान स्वीकृत की गई है। गांव में खनन होने से गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाएगा। गांव के रास्ते, मंदिर, नौले, धारे भी खतरे में आ जाएंगे।
गांव में पहले ही भूस्खलन का खतरा बना हुआ है ऐसे में खड़िया खनन हुआ तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। खड़िया खान निरस्त किए जाने को लेकर गांव के 29 लोगों की दायर रिट पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इधर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की कापी मिल चुकी है। जिसमें देवली गांव में खनन रोकने का आदेश है। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।