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सैंपल अधोमानक आने के नौ मामले में साढ़े नौ लाख का जुर्माना

Fri, 11 Mar 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अलग-अलग स्थानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नौ सैंपल जांच में अधोमानक आए हैं। इस पर एडीएम कोर्ट ने संबंधित कारोबारियों पर 9.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गत दिनों गजरौला स्थित पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र राजेंद्र कुमार अग्रवाल के यहां से राजधानी बेसन का सैंपल भरा था। जांच में बेसन की लेबलिंग और पैकेजिंग मानकों पर खरी नहीं उतरी। इस मामले में एडीएम कोर्ट  ने विक्रेता के खिलाफ 25 हजार, डिस्ट्रीब्यूटर पर 50 हजार, निर्माता कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

वहीं गजरौला निवासी अनुज गोयल पुत्र महेश चंद्र गोयल के यहां से लिए गए लवकुश ब्रांड के नमक के सैंपल के जांच में अधोमानक आने पर विक्रेता पर दस हजार, डिस्ट्रीब्यूटर पर एक लाख, निर्माता कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। महलवाला हसनपुर निवासी अर्जुन पुत्र रविंद्र अग्रवाल के यहां से नीलकंठ ब्रांड के नमक का सैंपल भरा गया था। इसके अधोमानक आने पर विक्रेता पर पांच हजार, निर्माता कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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गजरौला स्थित एक दुकान से लिए गए चाकलेट का सैंपल अधोमानक आने पर दुकान के कर्मचारी तनु शर्मा पर पर पांच हजार, दुकानदार स्वामी दर्शन अरोड़ा पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। गजरौला से लिए गए रसगुल्ले में मिलावट की पुष्टि हुई है। इस मामले में योगेश कुमार पुत्र बाबूलाल पर बीस हजार का जुर्माना लगाया गया है। योगेश कुमार पुत्र बाबूलाल सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं और गजरौला में कारोबार करते हैं।

बसेड़ा खुर्द निवासी पप्पू उर्फ बबलू पुत्र जगदीश प्रसाद के यहां से छेना के रसगुल्ले का सैंपल लिया गया था। इसमें भी मिलावट की पुष्टि हुई है। इस पर विक्रेता पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जोया स्थित नईम पुत्र मोहम्मद अनीस के यहां से लिए गए बर्फी के सैंपल के अधोमानक आने पर नईम पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नईम पुत्र मोहम्मद अनीस हाजीपुर (संभल) के रहने वाले हैं और जोया में कारोबार करते हैं।

वहीं आवास विकास निवासी वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र राम गोपाल के यहां से लिए गए बर्फी के सैंपल के अधोमानक आने पर विक्रेता पर पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। इनको मिलाकर नौ मामले में 9.45 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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