राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान और सदस्य पंचायत के चुनाव को
शांतिपूर्ण संपन्न कराने को खर्चे की सीमा निर्धारित कर दी है। ग्राम
प्रधान चुनाव प्रचार पर 75 हजार से अधिक की धनराशि प्रत्याशी खर्च नहीं कर
पाएंगे। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए खर्र्च की सीमा दस हजार तय की गई है।
सभी दावेदारों को निर्धारित रकम के अंदर ही खर्च करना होगा। साथ ही आयोग को
खर्चे का हिसाब देना होगा। इसके लिए व्यय रजिस्ट्रर बनाना होगा। ग्राम
प्रधान के लिए जमानत राशि दो हजार और सदस्य के लिए पांच सौ रुपये
निर्धारित की गई है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला
वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की
आधी धनराशि देनी होगी।
ग्राम प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तीन
सौ रुपये और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 150 रुपये निर्धारित किया है। इस
संबंध में आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। चुनाव की अधिसूचना जारी होनी
बाकी रही है। पांच व छह नवंबर को चुनाव को बिगुल बज सकता है।