अमरोहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के मामले में आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों पर सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
घटना सात जनवरी वर्ष 2002 थानाक्षेत्र नौगवां सादात की है। गांव याहियापुर की मढै़या निवासी रामप्रसाद अपने खेत पर कार्य कर रहा था। इसी समय गांव के काशीराम, नन्हे, धर्म सिंह पुत्रगण छब्बन, लोचन पुत्र गणेश खेत पर पहुंच गए। मेड़ काटने का आरोप लगाकर राम प्रसाद की पिटाई कर दी। जिसमें राम प्रसाद का हाथ फ्रेक्चर हो गया। मामले में पुत्र पतराम सिंह ने सभी को नामजद करते हुए थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलील और पत्रावली अवलोकन पर सभी को मारपीट करने का दोषी करार दिया।