मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी चालक को एक साल के कठोर कारावास और 7500 रुपऐ अर्थदंड की सजा सुनाई है। करीब तीन साल पहले चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और चार घायल हो गए थे।
सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने बताया कि 22 दिसंबर 2013 को चालक राजेंद्र सिंह परगाई पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम रोल पटवारी क्षेत्र कफलनी तहसील भनोली (अल्मोड़ा) जीप संख्या यूके 01, टीए 0233 को लेकर सिरौली से गल्ली की तरफ जा रहा था। जीप में सात लोग सवार थे। तेज गति से चलाने पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन हनुमानगढ़ी के निकट गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में अनिल नाथ और पान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। अभियोजन अधिकारी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने 11 गवाहों को परीक्षित कराया। राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक मनीष कुमार ने पैरवी की। दस्तावेजी और मौखिक दस्तावेजों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने आरोपी चालक राजेंद्र सिंह को धारा 279,337,338 और 304 के अंतर्गत एक साल का कठोर कारावास और 7500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।