अल्मोड। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी मनमोहन सिंह को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे एक साल का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में वादी हरीश चंद्र जोशी निवासी तामाढौन, स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा ने थाना देघाट में 19 अगस्त 2024 को तहरीर दी। कहा कि उनके पड़ोसी मनमोहन सिंह उनकी पत्नी को तीन-चार साल से शराब पीकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई। बताया कि 18 अगस्त 2024 की रात को आरोपी मनमोहन सिंह उनके घर में आकर लड़ने लगा। विरोध करने पर उसने पत्थरबाजी करते हुए गालीगलौज कर धमकाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी मनमोहन सिंह को दोष पाया और सजा सुनाई।