अल्मोड़ा। अभिनिर्णायक अधिकारी और एडीएम इला गिरि ने अपने एक फैसले में अधोमानक दूध की बिक्री करने पर गोपालजी दुग्ध कंपनी बुलंदशहर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अभिनिर्णायक अधिकारी एडीएम इला गिरि ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने 21 अक्तूबर 2013 को लोधिया बैरियर में गोपाल जी ब्रांड के दुग्ध वाहन का निरीक्षण किया। वाहन में दुग्ध और दुग्ध पदार्थ बिक्री के लिए ले जाए जा रहे थे।
टम्टा ने दुग्ध और दुग्ध पदार्थों के नमूने लेकर विश्लेषणशाला में भेजा। जांच में दूध और दुग्ध पदार्थ अधोमानक पाए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों आदि का अध्ययन करने के बाद अभिनिर्णायक अधिकारी ने निर्माता कंपनी गोपाल जी डेयरी फूड्स प्राइवेट कंपनी बुलंदशहर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ढाई लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कंपनी को जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो