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चरस तस्करी के आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध

Thu, 16 May 2019 11:14 PM IST
बृजमोहन बृजमोहन अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
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प्रतीकात्मक - फोटो : AMAR UJALA
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 विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी सुखवीर सिंह पुत्र चरण लाल निवासी मोहल्ला आदर्शनगर थाना नवाबगंज जिला बरेली (उप्र) को धारा 8/60 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए 22 मई की तिथि तय की है।
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लमगड़ा थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह बिष्ट 14 अगस्त 2018 को पुलिस कर्मियों के साथ रात्रि में शहरफाटक तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। रात 11:42 बजे शहरफाटक बाजार की ओर से मैक्स संख्या यूके-03-टीए-0336 आ रही थी। पुलिस ने वाहन को रोका। इसी दौरान पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतरकर अपने कंधे पर काले रंग का बैग टांगकर शहरफाटक बाजार की ओर भागने लगा।

शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम सुखवीर सिंह बताया। भागने का कारण पूछने पर उसने बताया कि  उसके बैग में डेढ़ किलो चरस है। पुलिस ने घटनास्थल पर इलेक्ट्रानिक तराजू से चरस को तोला तो उसका वजन 1624 ग्राम निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश कुमार फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, हरीश मनराल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने नौ गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए और प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में सिद्ध हुआ।
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