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 तेइस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करें

Thu, 20 Apr 2017 10:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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 सक्षम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने विजय इलेक्ट्रानिक्स चौक बाजार अल्मोड़ा, सैमसंग केयर सेंटर अल्मोड़ा और प्रबंधक सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. नोयडा को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। फोरम ने तीनों विपक्षियों को शिकायकर्ता को मोबाइल की कीमत, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के कुल 23 हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।
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रानीखेत तहसील के सड़का गांव निवासी पुष्कर सिंह ने 18 जुलाई 2016 को विजय इलेक्ट्रानिक्स चौक बाजार अल्मोड़ा से सैमसंग जे-76 मोबाइल 17 हजार रुपये में खरीदा। वारंटी पीरियड में सितंबर 2016 को मोबाइल में खराबी आ गई। परिवादी ने मोबाइल ठीक करने के लिए दिसंबर 2016 में सेमसंग केयर सेंटर अल्मोड़ा प्रोपराइटर आशीष पांडे के यहां दिया, पर केयर सेंटर ने 12 फरवरी 2017 तक मोबाइल वापस नहीं किया इसके बाद परिवादी ने कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराई। तत्पश्चात 13 फरवरी 2017 को मोबाइल परिवादी को बिना ठीक करे ही वापस कर दिया गया। 

परिवादी ने फोरम में दुकानदार, सैमसंग केयर सेंटर अल्मोड़ा और प्रबंधक सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बी-एक सेक्टर 81 फेज-दो नोयडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के खिलाफ वाद दायर किया। 
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फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने दोनों पक्षों को सुना। फोरम ने तीनों विपक्षियों को समान रूप से सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने आदेश दिया कि विपक्षीगण निर्णय की तिथि के एक माह के भीतर शिकायकर्ता को मोबाइल की कीमत 17 हजार, मानसिक क्षतिपूर्ति के चार हजार, वाद व्यय के दो हजार रुपये अदा करना सुनिश्चित करें। इसके बाद शिकायकर्ता भुगतान की तिथि तक छह फीसदी ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा।
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