अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा को शिकायतकर्ता को वाहन बीमा के 50 हजार, 10 हजार मानसिक क्लेश क्षतिपूर्ति समेत पांच हजार रुपए वाद व्यय के अदा करने के आदेश दिए हैं।
चौखुटिया क्षेत्र के ग्राम गनाई निवासी चंदन गिरि ने वाहन मैक्सी कैब यूके-01-पीए-0118 खरीदा और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा से बीमा कराया। सात मई 2016 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन स्वामी ने इसकी सूचना कंपनी को दी और बीमा क्लेम का दावा कंपनी को प्रस्तुत किया लेकिन कंपनी ने चालक के लाइसेंस को अयोग्य बताकर क्लेम देने से इंकार कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली का परिशीलन किया। न्यायालय ने पाया कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस ठीक था। बीमा कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार न कर सेवा में कमी की गई है।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी वाहन स्वामी को बीमे के 50 हजार रुपए, मानसिक क्लेश क्षतिपूर्ति के 10 हजार और वाद व्यय के पांच हजार रुपए अदा करे। साथ ही वाद दायर करने की तिथि से कंपनी को भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी वार्षिक ब्याज भी वाहन स्वामी को अदा करना होगा।