बागेश्वर। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अब जुलाई के महीने में भी पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इससे पूर्व केवल अप्रैल में छह साल की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। अब शासन से नियमावली में बदलाव किया गया है।
मई और जून में छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। प्राथमिक विद्यालयों में अब एक अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरु होने पर पहली कक्षा में बच्चे के प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
एक जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस संबंध में उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है। यह नियमावली शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व पहली कक्षा में प्रवेश के इच्छुक बच्चों की आयु शैक्षिक सत्र की शुरुआत यानी एक अप्रैल तक छह वर्ष पूर्ण करने की बाध्यता के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो रहीं थीं।
कई बच्चे अप्रैल में पांच साल 10 महीने और पांच साल 11 महीने के होने पर भी प्रवेश से वंचित हो रहे थे। जिसे देखते हुए विभाग ने प्रवेश नियमावली में बदलाव किया है।