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उपभोक्ता को 18 हजार रुपये भुगतान करेगी मोबाइल कंपनी

Fri, 01 Apr 2016 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमेक्स मोबाइल कंपनी और इसके स्थानीय सर्विस सेंटर से मोबाइल की कीमत 11 हजार रुपये के साथ ही मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये सहित कुल 18 हजार रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश दिए हैं। 
नंदा देवी निवासी राजेश कुमार शुक्ला ने जिला उपभोक्ता फोरम में 28 नवंबर 2015 को दर्ज शिकायत में कहा था कि उसने 23 अप्रैल 2015 को इलाहाबाद से 11 हजार रुपये कीमत में माइक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल सैट खरीदा। यह मोबाइल खराब होने पर उसने माइक्रोमेक्स के स्थानीय सर्विस सेंटर एलआर साह रोड अल्मोड़ा को ठीक करने के लिए दिया लेकिन यह ठीक नहीं हो सका।
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उपभोक्ता ने 28 सितंबर 2015 को दोबारा मोबाइल सर्विस सेंटर में जमा कराया। इसके बाद 20 दिन में मोबाइल ठीक करने का आश्वासन दिया गया लेकिन मोबाइल ठीक नहीं हुआ। जिससे आखिरकार उसे यह मामला उपभोक्ता फोरम के पास ले जाना पड़ा। उपभोक्ता ने इस मामले में स्थानीय सर्विस सेंटर के साथ ही कंपनी के सेल्स एक्जिक्यूटिव गुड़गांव को भी प्रतिवादी बनाया था। 

जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माइक्रोमेक्स के स्थानीय सर्विस सेंटर और सेल्स एक्जिक्यूटिव से सेवा में कमी के कारण मोबाइल की कीमत 11 हजार रुपये के साथ ही मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार और वाद व्यय के  लिए दो हजार रुपये सहित कुल 18 हजार रुपये का भुगतान एक माह के भीतर उपभोक्ता राजेश कुमार शुक्ला को करने के  आदेश दिए हैं।
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एक माह में भुगतान नहीं होने पर आठ प्रतिशत दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। 
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