सक्षम जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी पाए जाने पर माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर टैनीमल हाउस अल्मोड़ा और प्रबंधक माइक्रोमैक्स इंफोरमेटिक्स न्यू दिल्ली को शिकायतकर्ता को मोबाइल की कीमत, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के कुल 16600 रुपए एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। यदि निर्धारित तिथि तक धनराशि भुगतान नहीं की गई तो शिकायकर्ता छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा।
इंद्रा कालोनी खत्याड़ी निवासी सीता राम ने 31 दिसंबर 2015 को फेयर डील कम्युनिकेशन कारखाना बाजार अल्मोड़ा से माइक्रोमैक्स-2394 मोबाइल 9600 रुपए में खरीदा। पांच दिन बाद ही मोबाइल बंद हो गया। वह दुकानदार के कहने पर मोबाइल ठीक करने को माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एसके इंटप्राइजेज प्रथम फ्लोर टैनीमल हाउस गए।। सर्विस सेंटर ने तीन दिन बाद मोबाइल ठीक कर दिया, लेकिन कैमरे ने काम नहीं किया। सर्विस सेंटर ने मोबाइल दिल्ली भेजने की बात कहकर रख लिया। कंपनी फोन करने पर बताया गया कि मोबाइल सही कर दिया गया है, पर मोबाइल का माइक खराब हो गया। वह पुन: सर्विस सेंटर गए। 8 मई 2016 को मोबाइल पुन: सर्विस सेंटर ने जमा कर लिया। 8 जून 2016 को वापस लौटाया, लेकिन मोबाइल पुन: खराब होने पर 29 जून को सर्विस सेंटर में दिया। बताया गया कि मोबाइल कंपनी भेजा गया है और 28 जुलाई तक मोबाइल वापस नहीं लौटाया। कंपनी ने मोबाइल बदलने से भी इंकार कर दिया।
शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने शिकायतकर्ता और सर्विस सेंटर का पक्ष सुना, लेकिन कंपनी की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। फोरम ने सर्विस सेंटर और कंपनी की सेवा में कमी पाई। फैसला सुनाया कि सर्विस सेंटर और कंपनी शिकायतकर्ता को मोबाइल की कीमत 9600 रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति के 4000 रुपए और वाद व्यय के तीन हजार रुपऐ एक माह के भीतर अदा करे।