जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान सेक्टर 62 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) को परिवादी को फीस के 10011.80 हजार रुपये और वाद व्यय के 2500 रुपये एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। यदि निर्धारित समय पर धनराशि अदा नहीं की गई तो परिवादी फीस की 5011.80 रुपये की धनराशि में वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी वार्षिक ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा।
मल्ला खोल्टा निवासी रमाशंकर नैलवाल ने वेबसाइट के जरिए 27 नवंबर 2017 को शिक्षक मित्र के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। एसबीआई अल्मोड़ा मुख्य शाखा के अपने खाते से कोर्स शुल्क पांच हजार रुपये और 11.80 रुपये सेवा कर सहित भुगतान किया। परिवादी के बैंक खाते से धनराशि डेबिट होने के बावजूद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान सेक्टर 62 नोएडा जिला गौतम बुद्धनगर उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हुई। इसके बाद परिवादी ने मेल से सूचना मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को भेजी। वेबसाइट में निर्देश था कि 48 घंटे के इंतजार के बाद अन्य भुगतान करें। 60 घंटे बाद 30 नवंबर को दोबारा भुगतान किया गया। वेबसाइट ने यह निर्देश प्रदर्शित किया था कि एक बार से अधिक भुगतान होने पर इसकी सूचना 30 नवंबर तक विपक्षी को दे दें। इसके बाद परिवादी ने मुक्त विद्यालयी संस्थान को सूचित किया और अतिरिक्त भुगतान वापस दिलाए जाने बाबत कई बार मेल किए। न तो कोई जवाब मिला और न ही धनराशि लौटाई गई।
शिकायकर्ता ने 16 जनवरी 2018 को पुन: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को मेल किया। टॉल फ्री नंबर और कार्यालय के दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया पर फोन रिसीव नहीं हुआ। छह माह बाद भी धनराशि वापस नहीं की गई तो परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। सम्मन तामिल होने के बावजूद दोनों विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने एकपक्षीय बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।