अल्मोड़ा। आपका वाहन निजी हो या कामर्शियल, उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। अन्यथा चालान किया जाएगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चंद ने बताया कि यह प्लेट गुणवत्तायुक्त एल्यूमीनियम से बनी होती है। इसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न होता है। जो वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने और चोरी को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। जो वाहन की पहचान को आसान बनाता है, जिससे वाहनों को ट्रैक करने में मदद मिलती।