विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी नरेंद्र सिंह बिष्ट निवासी मासी बाजार को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में चार साल की कठोर सजा, पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 354 में भी चार साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि न्यायालय में जमा करने पर पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
नरेंद्र सिंह बिष्ट ने 26 नवंबर 2018 को स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर वहां से गुजर रही विद्यालय की प्रधानाचार्या ने बीच बचाव किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चौखुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए और पैरवी की।