निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस संचालकों पर परिवहन विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। बसों की खिड़कियों पर बगैर जाली और बिना लाइसेंस सवार कंडक्टरों के चल रही चार बासों का परिवहन विभाग ने चालान कर 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रभारी परिवहन अधिकारी निर्मला आर्या ने बताया कि चार बसों के कंडक्टरों के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस नहीं था। इन्हीं में से दो बसों में शीशों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से जाली नहीं लगी थी। उन्होंने बताया कि बगैर लाइसेंस पकड़े गए चारों बस कंडक्टरों का डेढ़-डेढ़ हजार रुपए का चालान काटा गया है।
शीशों में जाली नहीं लगे होने पर पांच-पांच हजार रुपए का चालान काटा गया। मालूम हो कि गत दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मानकों का पालन किए बगैर धड़ल्ले से दौड़ रही स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।