अल्मोड़ा। मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य उत्पादों के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट युक्ता मिश्रा की अदालत ने विभिन्न खाद्य कारोबारियों और कंपनियों पर कुल 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार की ओर से निरीक्षण के दौरान अमूल कूल इलायची, अनिक घी और मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए थे। जांच के लिए भेजे गए ये नमूने राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद मामले में न्यायालय में वाद दायर किए गए। न्याय निर्णायक अधिकारी युक्ता मिश्रा ने मामले की सुनवाई के बाद संबंधित विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाया। अमूल कुल इलायची मामले में जागेश्वर निवासी विक्रेता दयाल पांडे पर 15 हजार रुपये व निर्माता कंपनी अम्यूलिफाइड डेयरी (जीसीएमएमएफ लिमिटेड की इकाई), गांधीनगर गुजरात पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह अनिक घी के मामले में चनौदा निवासी विक्रेता खीम सिंह बोरा पर 50 हजार रुपये और निर्माता कंपनी अनिल घी प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-द्वितीय, देवास मध्य प्रदेश पर 3 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं मिर्च पाउडर मामले में चौखुटिया निवासी विक्रेता सुरेंद्र सिंह पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी श्री भवानी प्रोडक्ट, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।