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रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस ने दर्ज नहीं की प्राथमिकी

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अल्मोड़ा। फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्त पाने वाले सल्ट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीताकोट (सिराली बूढ़ाकोट) के निलंबित प्रधानाध्यापक खवानी सिंह के खिलाफ करीब दो सप्ताह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने डीईओ (प्रारंभिक) को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।
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मालूम हो कि एसआईटी की जांच में प्रधानाध्यापक के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) आरएस यादव ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया था। निलंबित प्रधानाध्यापक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रारंभिक शिक्षा) सल्ट से संबद्ध किया गया है, लेकिन प्रधानाध्यापक फरार चल रहा है। डीईओ ने उप शिक्षा अधिकारी सल्ट को निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पूर्व में दिए थे पर अब तक निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।

उप शिक्षा अधिकारी सल्ट गीतिका जोशी ने बताया कि पूर्व में वह प्राथमिकी दर्ज कराने मौलेखाल थाने गई थीं, लेकिन पुलिस ने राजस्व पुलिस क्षेत्र का मामला बताया। इसके बाद वह राजस्व उप निरीक्षक कूपी के पास निलंबित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने गईं तो राजस्व पुलिस द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षाधिकारी (प्रारंभिक) को पत्र प्रेषित कर दिया है।
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