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नोएडा के स्कूल को एडमिशन फीस लौटाने के आदेश

Wed, 13 Jan 2016 11:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एशियन स्कूल आफ मीडिया स्टडीज फिल्म सिटी नोएडा को परिवादी अल्मोड़ा निवासी विनोद कर्नाटक को एडमिशन फीस के 15 हजार रुपये और मानसिक आथिक क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
कर्नाटकखोला निवासी विनोद कर्नाटक ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज किया था कि उन्होंने अपने पुत्र प्रयेश कर्नाटक के बीएससी इन एनिमेशन में एडमिशन के लिए एशियन स्कूल आफ मीडिया स्टडीज फिल्म सिटी नोएडा से जानकारी मांगी थी। संस्थान ने कोर्स के लिए 30 अप्रैल 2015 को एडमिशन के लिए 15600 रुपये जमा करने को कहा।  इसके बाद उन्होंने एक मई 2015 को 15619.10 रुपये स्कूल के खाते में जमा किए। 11 मई को वह संस्थान में गए और शुल्क के बारे में जानकारी चाही तो संस्थान ने पूर्व में बताई गई धनराशि से काफी अधिक फीस बताई। संस्थान ने कहा कि 30 अगस्त 2015 को प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुल्क वापस किया जाएगा। परंतु स्कूल ने फीस नहीं लौटाई और विनोद कर्नाटक ने स्कूल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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फोरम के अध्यक्ष जिला जज डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने फैसला सुनाया कि विपक्षी एशियन स्कूल आफ मीडिया स्टडीज मारवा स्टूडियो कांप्लेक्स एफसी 14/15 फिल्म सिटी सेक्टर 16-ए नोएडा  को परिवादी को एक माह के भीतर एडमिशन शुल्क 15 हजार रुपये और मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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