अल्मोड़ा। धोखाधड़ी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी तौफिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादिनी की ओर से अल्मोड़ा कोतवाली में राजस्थान भरतपुर के ग्राक कठौनल निवासी तौफिक के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी को थाना गोपालदर जिला भरतपुर राजस्थान से पूछताछ करने के लिए अल्मोड़ा लाया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने सहयोगी के साथ मिलकर किसी और व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करता था।
आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से मोबाइल, सिम और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई धनराशि बरामद हुई। उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, दूसरे मामले में चरस तस्करी के आरोपी चंद्र प्रकाश निवासी ग्राम महतोली जिला नैनीताल की जमानत खारिज कर दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को मरनौला तिराहे पर पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर चंद्र प्रकाश की तलाशी ली थी। उसके पास से 710 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया।