अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास कांति देवी निवासी द्वाराहाट को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के अधिवक्ता शेखर लखचौरा और भूपेंद्र सिंह मियान ने बताया कि वादी ने 21 अगस्त 2018 को पुलिस में तहरीर दी। उसके मुताबिक उसकी विवाहित पुत्री ससुराल में मृत मिली। उसने ससुरालियों पर पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
विवेचना के बाद आरोपी सास के विरुद्ध धारा 306 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर मंगलवार को फैसला आया। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह और आरोपी ने अपने बचाव में दो गवाह पेश किए। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सास को दोषमुक्त करार दिया। संवाद