अपर जिला न्यायाधीश राजू श्रीवास्तव ने फर्जी अधिकारी बनकर दो युवतियों से शादी करने के आरोपी कमलेश कुमार को धारा 419 में दो साल की सजा और 2100 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
गढ़वाल मंडल निवासी कमलेश कुमार ने पूर्व में स्वयं को सीआईडी इंस्पेक्टर बताकर पुलिस कर्मी से विवाह कर लिया।
पोल खुलने पर उसका युवती से तलाक हो गया। इसके बाद उसने पुन: अपने को अधिकारी बताकर एक अन्य युवती से शादी कर ली। जब दूरी पत्नी ने शादी की पोस्ट फेस बुक पर डाली, तो इससे कमलेश कुमार की पोल खुल गई।
पूर्व में यह मामला सीजेएम के न्यायालय में चला था। सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कमलेश कुमार ने अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की। अपर जिला न्यायालय ने आरोपी को धारा 419 में दो साल की सजा और 2100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।