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टैक्सी चालक को एक वर्ष का कारावास

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Almora
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अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. सुल्तान ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में गोलना करड़िया (अल्मोड़ा) निवासी चालक भूपाल सिंह बिष्ट को एक वर्ष का कारावास तथा तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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15 नवंबर 2010 को आल्टो टैक्सी संख्या यूके-01-टीए-0765 अल्मोड़ा से पिथौरागढ को जा रही थी। जिसे गोलना करड़िया निवासी चालक भूपाल सिंह बिष्ट पुत्र मोहन सिंह चला रहे थे। ध्याड़ी के पास आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में बरेली के थाना आंवला, ग्राम देहता जुलू निवासी राम निवास समेत पांच लोग घायल हो गए थे। गंभीर घायल राम निवास की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी प्रेमवती ने अल्मोड़ा थाने में चालक भूपाल सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 279 तथा 304 (ए) में मामला दर्ज कराया।
यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. सुल्तान की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। जबकि थाने के पैरोकार रमेश आर्य ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में आरोपी चालक पर तेज गति तथा लापरवाही से वाहन चलाने का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी चालक भूपेंद्र सिंह बिष्ट को धारा 279 में तीन माह का साधारण कारावास, 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 304 (ए) में एक वर्ष का कारावास, 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को धारा 279 में पंद्रह दिन तथा धारा 304 (ए) में एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी।
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