अल्मोड़ा। राज्य कर विभाग ने सामान खरीदने के बाद भी रिटर्न नहीं भरने वाले सौ व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी व्यापारियों के खिलाफ अगले हफ्ते से कर निर्धारण की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा कर विभाग ने जीएसटी की देयता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों में परीक्षण भी शुरू कर दिया है। जो व्यापारी मांगने पर पक्का बिल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाने की चेतावनी भी जारी की है।
राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कमल किशोर जोशी ने बताया कि विभाग ने बीते दस दिनों में करीब सौ ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी कर दिए हैं जिन्होंने सामान खरीदा है, लेकिन रिटर्न नहीं भरा है। इन सभी को एक हफ्ते का समय दिया गया है। उसके बाद रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ कर निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि वह स्वयं और विभाग के कर्मचारी इन दिनों प्रतिष्ठानों से सामान खरीदकर सामान का पक्का बिल भी मांग रहे हैं। उन्होंने आम जनता से भी किसी भी सामान की खरीद पर पक्का बिल लेने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यापारी जिसका जीएसटी में पंजीकरण है पक्के बिल देने से इंकार नहीं कर सकता है। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ 10 हजार रुपये पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है।