धौलछीना (अल्मोड़ा)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को सेराघाट और धौलछीना बाजार में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेराघाट में एक रेस्टोरेंट में सफाई नहीं होने और एक्सपायरी तिथि का सामान मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभय कुमार सिंह ने दुकान स्वामी पर मुकदमा पंजीकृत करने की संस्तुति की। जबकि धौलछीना में जिन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उन्हें नोटिस जारी किया।
जिला खाद्य अभिहीत अधिकारी एएस रावत के नेतृत्व में टीम ने सेराघाट, मंगलता और धौलछीना बाजार का निरीक्षण करते हुए जिन दुकानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए उन्हें रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सेराघाट स्थित एक रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा की टीम ने पनीर, चने की दाल और आटे का सैंपल लिया। इस दौरान रेस्टोरेंट के किचन में सफाई नहीं होने पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 27 (3) के उल्लघंन होने पर धारा 56 एवं धारा 58 के अंतर्गत रेस्टोरेंट स्वामी पर मुकदमा पंजीकृत करने की संस्तुति की। उन्होंने बताया कि धारा 56 के तहत एक लाख और धारा 58 में दो लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने धौलछीना बाजार में भी दुकानों का निरीक्षण किया। और जिन दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन्हें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया। इस दौरान सहायक मदन राम मौजूद थेे।