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35 दुकानों का चालान, 50 हजार जुर्माना

Sun, 10 May 2015 11:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
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विधिक माप विभाग की टीम ने नगर की 60 दुकानों पर छापे मारे। आठ शराब की दुकानों और बार में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचते पाया गया, पैग मापक बिना मुहर का पाया गया। इनका पांच-पांच हजार रुपए का चालान काटा गया, जबकि चार दुकानदार डिब्बे समेत मिठाई तोलकर बेच रहे थे, इसे घटतौली मानते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। छापामारी में 60 में से 35 दुकानों पर अनियमितता मिली इन विक्रेताओं पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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वरिष्ठ निरीक्षक शांति भंडारी के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की। सब्जी मंडी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में 8-पीएम व्हिस्की बोतल निर्धारित मूल्य 285 रुपए के बजाए 340 रुपए में बेचने, मालरोड रोडवेज बस स्टेशन स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में 8-पीए व्हिस्की बोतल में मूल्य अंकित नहीं होने, बसौली स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में 8-पीएम व्हिस्की बोतल निर्धारित मूल्य 285 रुपए के बजाए 370 रुपये में बेचने, देशी शराब की दुकान में बोतल 195 रुपए के बजाए 220 रुपए में बेचने पर धारा 18 (2) में पांच-पांच हजार रुपए का चालान किया गया।

स्नोव्यू बार एंड रेस्टोरेंट धारानौला, बेला बार धारानौला, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट एंड बार बक्सीखोला, शिवम बार रेस्टोरेंट मालरोड के यहां पैग मापक यंत्र मानक के विपरीत और बिना मुहर के मिले। धारा 24/33 और 24/34 के उल्लंघन पर पांच-पांच हजार का चालान काटा है।
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नियमानुसार मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं जोड़ना चाहिए। विक्रताओं द्वारा डिब्बे समेत मिठाई का वजन किया जा रहा था। दिवान स्वीट्स के यहां एक किलो मिठाई खरीदने पर 100 ग्राम कम, धारानौला में सुंदर सिंह के यहां कम तौल पर धारा 12/30 में  एक-एक हजार जुर्माना, खीम सिंह मोहन सिंह मिठाई विक्रेता रोडवेज बस स्टेशन के यहां एक किलो पर 46 ग्राम कम पाए जाने पर धारा 12/30 में  दो हजार रुपए, न्यू कृष्णा मिष्ठान मिलन चौक अल्मोड़ा के यहां भी घटतौली मिलने पर चालान काटा गया है।

सिमरन ब्रेकरी के यहां 500 ग्राम नमकीन पर वजन अंकित नहीं होने, सरस्वती ब्रेकरी के स्प्राइट 600 मिली बोतल में 35 रुपए के बजाए 40 रुपए में बेचने, हजारा फ्रूट स्टोर में कोकाकोला बोतल 35 के बजाए 38 रुपए में बेचने, चंदर कंफ्रेक्शनरी लाला बाजार के यहां कोकाकोला बोतल 35 रुपए के बजाए 40 रुपये में बेचने पर क्रमश: धारा छह, धारा 8(3), 18(2)/32 दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

दल ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में बसौली गोदाम बंद पाया गया। छह गल्ला विक्रेताओं का चालान किया गया। नियम 24 के अंतर्गत पांच किराना विक्रेताओं, धारा 53(3) के अधीन तीन आटा चक्की और अन्य व्यापारियों के चालान काटे गए हैं। सभी व्यापारियों को सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
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