अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में सैमसंग मोबाइल कंपनी से उपभोक्ता को खराब हुए मोबाइल की कीमत के 9200 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के लिए पांच-पांच हजार रुपये सहित कुल 19 हजार 200 रुपये का भुगतान करने को कहा है।
उपभोक्ता चंदन सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके आरोप लगाया था कि उसने 29 अगस्त 2016 को 9200 रुपये कीमत में सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन खरीदा लेकिन कुछ ही समय बाद फोन खराब हो गया। उसके बाद उपभोक्ता खराब फोन को सैमसंग सर्विस सेंटर में ले गया, लेकिन सर्विस सेंटर में मौजूद कर्मचारियों ने भी इसे ठीक नहीं किया और उपभोक्ता को टालते रहे। उपभोक्ता चंदन सिंह ने इस मामले में 16 नवंबर 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दर्ज कराया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि सैमसंग सर्विस सेंटर थपलिया अल्मोड़ा और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि. नई दिल्ली द्वारा उपभोक्ता को एक माह के भीतर मोबाइल की कीमत के 9200 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये सहित कुल 19 हजार 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
यदि विपक्षी उपभोक्ता को एक माह के भीतर उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया तो वह परिवादी को वाद प्रस्तुत करने की तिथि 16 नवंबर 2017 से वास्तविक भुगतान तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने को बाध्य होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया।