जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज ऑलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ता को वाहन मरम्मत के लिए 2.37 लाख के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपए (कुल 2.52 लाख रुपए) का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
यहां जोशीखोला राजपुर निवासी सचिन कुमार पुत्र जगदीश चंद्र ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करके कहा था कि उन्होंने ऑल्टो 800 कार खरीदकर बजाज ऑलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित कराया। 31 जनवरी 2016 को मौना अल्मोड़ा की तरफ लौटते वक्त ऑल्टो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मारुति कंपनी ने कार की मरम्मत के लिए करीब 2.37 लाख के खर्च का आकलन किया। शिकायतकर्ता ने इस आकलन को बीमा कंपनी के पास भेजा, लेकिन बीमा कंपनी ने इस राशि का भुगतान नहीं किया और अपने स्तर से सर्वेक्षण कराने के बाद इसके लिए सिर्फ 1.19 लाख रुपए धनराशि का भुगतान करने की बात कही।
जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में बजाज ऑलियांज कंपनी कानपुर से उपभोक्ता को वाहन मरम्मत के लिए 2.37 लाख रुपए के अलावा मानसिक क्षति पूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य प्रभात कुमार चौधरी तथा लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।