बाल श्रम कराने वालों को मिलेगी सख्त सजा : डॉ. शेष चंद्र
अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रामलीला ग्राउंड खत्याड़ी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के सचिव डॉ. शेष चंद्र ने कहा कि बाल श्रम एक अपराध है। यदि किसी बालक से किसी फैक्ट्री मालिक, दुकानदार, ठेकेदार और अन्य द्वारा श्रम कराया जाना पाया गया तो वह सख्त सजा के भागीदार होंगे।
उन्होंने कहा कि नाबालिग युवक, युवती का विवाह कानूनन अपराध है। इसके लिए माता-पिता, संरक्षक अथवा शादी कराने वाले पंडित पर कड़ी सजा का प्रावधान है। बाल विवाह, पोक्सो, ज्यूवेनाइल जस्टिस, नाल्सा अधिनियम की जानकारी दी। एसडीएम विवेक राय ने मानवाधिकारों के बारे में जानकारी दी। महिला बाल सेवा समिति की हेमलता भट्ट , समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन सिंह कफोला, अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, पैरा लीगल वालिंटियर कविता जोशी, विनीता आर्या, सुनीता रानी, महेंद्र सिंह चम्याल, गणेश प्रसाद आदि मौजूद थे। ब्यूरो