मौलेखाल (अल्मोड़ा)। गुलार के क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश कुमार की शिकायत के बाद सल्ट के उप जिला मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने मरचूला स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। उप जिला मजिस्ट्रेट को निरीक्षण में दुकान में कई अनियमितताएं मिलीं। उप जिला मजिस्ट्रेट ने नियमानुसार कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को भेज दी है।
उप जिला मजिस्ट्रेट शराब की दुकान के औचक निरीक्षण को पहुंचे। उनके साथ आए तहसील कार्मिक के शराब की बोतल क्रय करने पर 510 रुपये मूल्य की बोतल के सेल्समैन ने 550 रुपये वसूले। अन्य ग्राहकों ने भी शिकायत की कि शराब की बोतल पर 40 से 80 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा नहीं थी। पक्का बिल बुक और बिलिंग मशीन नहीं मिली।
सीसीटीवी खराब था। स्टाक बुक और एफएल वाउचर के निरीक्षण करने पर स्टाक बुक में बार-बार सफेदा लगाया गया था। तीन चार माह में आबकारी निरीक्षक ने स्टाक बुक का अवलोकन नहीं किया और किसी पेज पर हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
दुकान और गोदाम में रखे गए स्टाक बुक के निरीक्षण में बीयर की 300 बोतल और शराब की 50-60 बोतलों का अंतर पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा सेल्समैन को आईडी कार्ड नहीं दिया गया था। तैनात सेल्समैनों की सूची भी नहीं थी।
सेल्समैनों द्वारा ग्राहकों को डरानेे धमकाने की शिकायत पर एसडीएम ने कहा कि सेल्समैनों की आईडी और पुलिस सत्यापन होना जरूरी है। दुकान में कार्ड से भुगतान करने के लिए पीओएस मशीन नहीं थी। दुकान पर कोई लाइसेंस भी नहीं था। न ही दुकान पर अनुपज्ञापी का लाइसेंस चस्पा किया गया था। सेल्समैन ने फोन पर लाइसेंस (विक्रय अनुमति पत्र) दिखाया गया।
उप जिला मजिस्ट्रेट ने अनुज्ञापी को 24 घंटे के भीतर बिल मशीन लगाने, सीसीटीवी ठीक करने, लाइसेंस चस्पा करने, ओवर रेटिंग नहीं करने के लिए निर्देशित किया है।