चौखुटिया(अल्मोड़ा)। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क से निर्धारित दो सौ मीटर के दायरे में आने वाले राजस्व गांवों के लोगों को किसी भी तरह के निर्माण कार्य करने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
तहसील कार्यालय परिसर में खुले विकास प्राधिकरण कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। इस कार्यालय के अंतर्गत चौखुटिया के अलावा द्वाराहाट तहसील, उप तहसील बग्वालीपोखर और जालली आदि क्षेत्र आते हैं। इस संबंध में तहसील कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग के दोनों ओर दो सौ मीटर की परिधि में पड़ने वाले सभी राजस्व ग्राम विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि संबंधित ग्राम पंचायतों के लोग किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति के निर्माण करने पर विकास अधिनियम की धारा 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर उपजिलाधिकारी को प्राधिकरण का संयुक्त सचिव बनाया गया है।