अल्मोड़ा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत अन्य जिला मार्गों में तय मानकों के अनुरूप केबल बिछाने का कार्य नहीं करने पर संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जिलाधिकारी ईवा आशीष ने लोनिवि अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने केबल बिछाते समय मजदूरों द्वारा 100 से 200 मीटर नाली खोदकर केबल बिछाने और इस हिस्से को तुरंत ढक लेने और केबल के लिए नाली खोदने के लिए जेसीबी का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश भी दिए।
काफी लंबे समय से राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत अन्य जिला मार्गों में तय मानकों के अनुरूप केबल बिछाने में अनियमितता मिल रही थी। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए ऐसी कंपनियों और उनके ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने केबल डालने के लिए नाली खोदने में जेसीबी के प्रयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने केबल बिछाते समय यातायात में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो इसके लिए सुरक्षा उपाय करने, खुदाई के समय सावधान मार्क, रिबन एवं लाल झंडियां लगाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि ओएफसी बिछाने के बाद खोदे गए हिस्से को इस ढंग से बंद किया जाए कि कहीं भी मिट्टी के ढेर नहीं रहें। कलक्ट्रेट में हुई बैठक में उन्होंने खुदाई वाले स्थान पर अनावश्यक वाहन और मशीनें खड़ा नहीं करने को कहा। उन्होंने खुदाई के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने पर उसे तुरंत ठीक करने, गड्ढों को भरने के लिए जेसीबी उपयोग की विभाग से सहमति लेने, खुदाई वाले क्षेत्र में दोनों तरफ केबल खुदान का कार्य प्रगति पर है का साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि अधिकारियों को समय-समय पर केबल बिछाने के कार्य का निरीक्षण करनेे के भी निर्देश दिए।