अल्मोड़ा। करबला स्थित लेप्रोसी मिशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोेजन हुआ। इसमें जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार और कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उपचार और उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।
विधिक सेवा संस्थानों को ऐसे व्यक्तियों के यौन उत्पीड़न समेत शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत के अध्यक्ष ओम कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. शेष चंद्र, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हेमलता भट्ट, लेप्रोसी मिशन के अधीक्षक आनंद सिंह ने भी विचार रखे।
इस दौरान पंकज त्रिपाठी, धीरेंद्र सिंह भौर्याल, जगदीश चंद्र, शैलेंद्र पांडे, राजीव नयन, बीडी सिंह, संजय कुमार, सरिता, बलवंत सिंह आदि थे।