जर्जर भवनों को लेकर नगर निगम ने जताई चिंता।
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जर्जर भवनोंं को ध्वस्त करने में आती हैं कानूनी अड़चनें
जर्जर भवनों को ध्वस्त करने में नगर निगम के सामने कई कानूनी अड़चने भी हैं। कई बार भवन स्वामी और किराएदार कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में भवन को गिराने में कानूनी अड़चन बाधा बनती है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ऐसे भवनों के ध्वस्तीकरण का काम करता है। तब तक हादसा न हो इसके लिए दोनों पक्ष को मकान खाली करने को कहा जाता है।
बोले अधिकारी
शहर के जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया है। यदि वे नहीं गिराएंगे तो नगर निगम गिराएगा। जोनल अधिकारियों के माध्यम से नोटिस के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। - मोइनुद्दीन, मुख्य अभियंता नगर निगम