वीडीए की ओर से वाराणसी विकास क्षेत्र के वाह्य विकास शुल्क में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी विभिन्न नियमावलियों और शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया गया है।
इसे हर वर्ष 1 अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए वाह्य विकास शुल्क की दरें संशोधित की गई हैं। वाराणसी विकास क्षेत्र के वाह्य विकास शुल्क में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क 1390 रुपये था।
साल 2025-26 के लिए इसे 60 रुपये बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में 985 था। साल 2025-26 के लिए इसे 40 रुपये बढ़ाकर 1025 रुपये किया गया है।
यह नई दरें 1 अप्रैल के बाद स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन ने यह स्पष्ट किया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।